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SIR कै लइके दिल्ली-महाराष्ट्र मां चुनाव आयोग लिहिन बड़ा फैसला, करिन इ बदलाव

भारत कै चुनाव आयोग (ECI) सनिवार कै वोटर लिस्ट कै चलै वाळा स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) कै अउर बेहतर बनावै खातिर कईय उपायन कै घोषणा करिन। इहाँ मां नोटिस पावै वाळे वोटरन खातिर घर-घर जाइके वेरिफिकेशन, ऑनलाइन सुनवाई कै अउर इस्तेमाल अउर कमजोर वरगन खातिर खास मदद सामिल अहै। आयोग दिल्ली अउर महाराष्ट्र मां दावा अउर आपत्ति दर्ज करै कै समय-सीमा बढ़ाइ दिहिन, जवसा वोटरन कै अप्पन चिंता बतावै या लिस्ट मां सुधार करै खातिर अउर समय मिल सकै।

ECI अप्पन बयान मां कहिन कि संसोधित SIR प्रक्रिया कै तहत, जेन वोटरन कै नोटिस मिलल अहै काहेकि उनका अनमैप्ड माना गवा अहै या उनके मां लॉजिकल कमी पाई गई अहै। उनका आम तौर पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) कै समन्मे पेश होवै कै जरूरत नाइ रहै। आयोग बताइन कि इ फैसला 26 सितंबर, 2026 कै भवा बैठक कै बाद लीन गवा अहै अउर पूरा आयोग एकरा मंजूरी दीहिन।

इहै के बजाय, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अइसन वोटरन कै घर जइके जरूरी कागजात गोटी करिहिन अउर उनका ERO द्वारा विचार करै खातिर ECINET पोर्टल पर अपलोड करिहिन। आयोग कहिन कि इहाँ से वोटरन कै चुनाव कार्यालय जावै कै जरूरत कम होइ जाई।

ECI कहिन कि सुनवाई खालि ERO द्वारा तय कीन गए खास मामलन मां ही होइ अउर प्राथमिकता कै तौर पर इकरा ऑनलाइन कीन जाई। अगर सुनवाई कै जरूरत पड़ी, तौ वोटर कै परिवार कै कोनो बालिग सदस्य वोटर कै तर्फे से पेश होवै खातिर अधिकृत कीन जा सकत अहै। अधिकारीन कै ऑनलाइन सुनवाई खातिर सुबिधान कै बेहतर बनावै कै निर्देश भी दीहिन अउर.

ECI जिला चुनाव अधिकारीन (DEO) से कहिन कि उ स्थानीय जरूरतन कै हिसाब से जरूरी हेल्प डेस्क बनावइ अउर स्पेशल कैंप लगाइव। इ कैंप नाइट शेल्टर मां रहै वाळे लोगन, मजदूरन, आर्थिक रूप से कमजोर वरगन, बेघर लोगन अउर उ अन्य लोगन कै मदद खातिर होइहिं जेनका वोटर लिस्ट मां नाम जुड़वावै या सुधार करवावै कै प्रक्रिया मां दिक्कत होइ सकै।

गोवा मां उठाए गए कदमन कै जिक्र करत हुए ECI कहिन कि गोवा कै मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) BLOs कै निर्देश दीहिन अहै कि उ वोटर लिस्ट से छूटे हुए वोटरन कै घर-घर जइके उनके फॉर्म भरवावइ। आयोग कै अनुसार, अइसन 97 वोटरन मां से 81 लोग वोटर लिस्ट मां नाम सामिल करवावै खातिर पहिले ही फॉर्म 6 जमा करि दिहिन अहै।

SIR कै कंट्रोल करै वाळे कानूनी ढांचा पर, कमीशन कहिन कि इ प्रक्रिया खातिर फॉर्म 6 कै साथ जुड़ी घोषणा कै सुप्रीम कोर्ट सही ठहराइन अहै। कमीशन कहिन कि, "SIR कै दायरा से बाहेर कै अवधि खातिर, आवेदन 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' कै तहत प्रोसेस कीन जात रही।"

ECI अप्पन ECINET सिस्टम कै समीक्षा करै कै भी घोषणा करिन। उ कहिन कि फील्ड अधिकारीन कै अभी उनके कानूनी अधिकारन कै अनुसार प्लेटफॉर्म कै रोल-बेस्ड एक्सेस (भूमिका-आधारित पहुंच) मिलल अहै।

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