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गुजरात हाई कोर्ट कै आदेश, आईटीएस अधिकारी कै हिरासत मां मौत पर दर्ज होई एफआईआर

अहमदाबाद, सात अक्टूबर। गुजरात उच्च न्यायालय सीबीआई द्वारा रिश्वत कै मामला मां गिरफ्तार करे गए भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) कै एक अधिकारी कै 2023 मां हिरासत मां भवा मौत कै मामला मां प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करै अउर डीआईजी (सीआईडी, अपराध) कै देखरेख मां घटना कै जांच करै कै आदेश दिहिस अहै।

न्यायमूर्ति एमके ठक्कर कै पीठ आईटीएस अधिकारी कै हिरासत में भवा मौत से जुड़े मामला मां एक अज्ञात आदमी कै खिलाफ एफआईआर दर्ज करै कै हुकुम दिहिस, जो रिश्वत कै मामला मां गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा ‘पोस्ट-ट्रैप’ प्रक्रिया कै दौरान अपने चैंबर कै खिड़की से कथित तौर पर कूद गवा रहा।

‘पोस्ट-ट्रैप’ प्रक्रिया कै मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कै तहत रिश्वत या भ्रष्टाचार कै मामला मां जाल बिछावै के बाद की जावै वाली कानूनी अउर वैज्ञानिक कार्रवाई से अहै।

उच्च न्यायालय अपने हालिया आदेश मां कहिस कि, “मामला कै पूरा तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अउर ऊपर बताए गए सिद्धांत कै ध्यान मां रखत हुए इ अदालत कै राय अहै कि न्याय कै हित मां इ उचित होई कि कवनो अज्ञात व्यक्ति कै खिलाफ एफआईआर दर्ज करै कै निर्देश दी जाए अउर आगे की जांच कवनो स्वतंत्र अधिकारी कै सौंपी जाए।”

आदेश मां कहि गवा अहै कि मामला कै जांच गुजरात कै अपराध जांच विभाग (सीआईडी) कै डीआईजी (अपराध) कै देखरेख मां की जाए।

भ्रष्टाचार मामला मां गिरफ्तार करे गए जावरी मल बिश्नोई अपने मौत कै बेरा राजकोट मां विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) मां संयुक्त महानिदेशक कै पद पर काम करत रहें।

बिश्नोई कै पत्नी सुमन द्वारा दाखिल याचिका मां कहा गवा अहै कि पुलिस मामला मां एफआईआर दर्ज करै कै बजाय घटना कै “दुर्घटना में भवा मौत” मानिके जांच करिन, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अलग-अलग फैसला मां दिए गए निर्देश कै उल्लंघन अहै।

बिश्नोई पर आरोप रहा कि ऊ शिकायतकर्ता कै सीमा शुल्क बचावै खातिर जरूरी लाइसेंस दिलवै कै अपने सरकारी काम कै बदला उससे नौ लाख रुपया कै रिश्वत मांगे रहें।

सीबीआई 24 मार्च 2023 कै भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कै धारा-7 (सरकारी काम खातिर रिश्वत लेवै वाले लोक सेवक खातिर सजा) कै तहत बिश्नोई कै खिलाफ एफआईआर दर्ज करिन रहा। ऊ दावा करिन कि रिश्वत कै कथित रकम कै कुछ हिस्सा बिश्नोई कै दफ्तर कै दराज से बरामद भवा रहा।

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