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दिल्ली पुलिस हिन कॉजपा कय Jantar Mantar पर प्रदर्शन कै इजाजत देय से इनकार कइ दिहिस अहै

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर — दिल्ली पुलिस हिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कै खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) कै जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर कय प्रस्तावित प्रदर्शन कै अनुमति देय से इनकार कइ दिहिस अहै। पुलिस इकर कारण संगठन द्वारा पहिले किए गए प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने को बताया है।

नयी दिल्ली रेंज की संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) नूपुर प्रसाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि आवेदन पर विचार किया गया लेकिन यह पाया गया कि प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना देना जरूरी है।

प्रसाद ने कहा कि इससे पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस दौरान संगठन ने कानूनी निर्देशों और स्वयं दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कानूनी निर्देशों और आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने, कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति एवं सार्वजनिक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रसाद ने यह भी कहा कि नयी दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियाती प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि धारा 163 का उल्लंघन करने, तोड़फोड़ करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अदालतों के पूर्व के फैसलों के अनुरूप उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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