
सुप्रीम कोर्ट मंगरवार कै कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राहत देत भवा उनके खिलाफ मानहानि के मामला मां चलि रहल सुनवाई पर रोक लगा दिहिन। इ मामला 2018 कै राफेल फाइटर जेट सौदे से जुड़ल विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे मां उनके कथित टिप्पणी से जुड़ल बा।
जस्टिस विक्रम नाथ अव जस्टिस अपरेश कुमार सिंह कै बेंच गांधी कै याचिका पर नोटिस जारी करिन अव संबंधित पक्षकन का चार हफ्ता के भीतर अपना जवाब दाखिल करै का निर्देश दीहिन। कोर्ट के इ आदेश से निचली अदालत मां चलि रहल सुनवाई फिलहाल रोक दी गवा बा।
इ मामला 2018 मां राफेल फाइटर जेट डील पर भवा राजनीतिक बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी कै कथित टिप्पणी से जुड़ल बा। इ विवाद का लेके प्रधानमंत्री पर निशाना साधत भवा गांधी कथित तौर पर ‘कमांडर-इन-थीफ’ अव चीफ ऑफ थीव्स नियर शब्दकन का इस्तेमाल करिन रहा।
सुप्रीम कोर्ट कै आदेश के बाद, निचली अदालत मां मानहानि के मामला कै कार्यवाही पर अगिला आदेश तक रोक लागि रही।
