राष्ट्रीय

राहुल गांधी मानहानि मामला: सुलतानपुर कै MP-MLA कोर्ट 26 अक्टूबर का सुनाई फैसला

उत्तर प्रदेश कै सुलतानपुर जिला कै सांसद/विधायक अदालत मंगलवार का लोकसभा मां विपक्ष कै नेता राहुल गांधी कै खिलाफ मानहानि मामला मां फैसला सुनावै खातिर 26 अक्टूबर कै तारीख तय करिन। इ दिन राहुल गांधी का अदालत मां आवै पड़ि।

वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा कै वकील संतोष कुमार पांडेय बताइन कि आज अदालत फैसला कै तारीख 26 अक्टूबर तय करिन काहेकि दुनहूं पक्ष तरफ से बहस होइ चुका अहै। पांडेय बताइन कि प्रतिवादी (राहुल गांधी) पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल की जा चुकी अहै, जवने मां अनुच्छेद 17 अउर 18 (मुख्यतः 18) मां उ घटना अउर भाषण स्वीकार करिन अहैं।

बचाव पक्ष धारा 499 (अपमानलेख/मानहानि) कै अपवाद उपबंध नौ कै सहारा लेइके कहिस कि इ बयान सद्भावना कै दृष्टि से दीन्ह गवा रहा अउर उनका मकसद कउनो कै मानहानि करै कै नाहीं रहा। पांडेय अदालत मां कहिन कि घटना स्वीकार की जाने कै बाद अब साबित करै कै भार आरोपी पक्ष पर अहै। उ आरोप लगइन कि बयान दूषित मानसिकता के साथ दीन्ह गवा रहा। उ अदालत से आरोपी का दोषी ठहरावै कै मांग करिन।

राहुल गांधी पर 2018 मां भाजपा कै तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अउर मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरू चुनाव कै दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करै कै आरोप अहै। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 का जिला सहकारी बैंक कै पूर्व अध्यक्ष अउर भाजपा नेता विजय मिश्र मानहानि कै मुकदमा अदालत मां दायर करिन रहा।

अदालत 27 नवंबर 2023 का राहुल गांधी का विचारण खातिर तलब करिन रहा। इ कै बाद राहुल गांधी अदालत मां हाजिर होइके जमानत कराइ लिन। इ कै बाद परिवादी विजय मिश्र राहुल गांधी कै आवाज कै नमूना कै मिलान करवै खातिर अर्जी दीन्ह, जवना का अदालत खारिज कर दिहिन रहा।

Related Articles

Back to top button