
बलिया जिला कै एक अदालत एक युवक कै हत्या कै लगभग दुइ साल पुरान मामला मां चार आरोपितन कै दोषी करार देतै भवा आजीवन कारावास कै सजा सुनाई अहै। एक विधि अधिकारी मंगर कै इ जानकारी दीहिन।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह बताइन कि २० जुलाई २०२४ कै सबेरे लगभग १० बजे राजेश कुमार पांडेय अपने भाई रोहित पांडेय (२०) कै साथे तरकारी किने गवा रहा अउर लौटत बखत बांसडीह कोतवाली परिसर के लगे पहिले से घात लगाए बइठे आरोपितन उन पर धारदार हथियारे से हमला कर दीहिन।
सिंह बताइन कि इ हमला मां दुनू भाई घायल होइ गवा। घटना कै बाद आसपास कै ग्रामीणन दुनू घायलन कै अस्पताल मां भर्ती कराइ दीन। हुआँ से रोहित कै गंभीर हालत मां जिला अस्पताल भेज दीहिन, जहँवा ओकर मौत होइ गवा।
उन्हों बताइन कि राजेश कुमार पांडेय कै शिकायत पर बांसडीह कोतवाली मां रोहित यादव, शेखर यादव, धर्मेंद्र उर्फ बागी यादव, अंकित यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण, निशांत सिंह अउर ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव समेत कुछ अज्ञात लोगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अउर आयुध अधिनियम कै संबंधित धारन के तहत मामला दरज कीन गवा रहा।
पुलिस जाँच कै बाद रोहित यादव, शेखर यादव, धर्मेंद्र उर्फ बागी यादव, अंकित यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण अउर ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करिन। मुकदमा कै सुनवाई कै दौरान अंकित यादव अउर धर्मेंद्र यादव अपने कै किशोर होवे कै हवाला देतै आवेदन दीहिन जार पर विचार करै कै बाद अदालत इ साल ३० अप्रैल कै दुनू कै मामला किशोर न्याय बोर्ड कै भेज दीहिन।
शासकीय अधिवक्ता बताइन कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा कै अदालत सबपक्षन कै दलील सुनै कै बाद सोमवारी कै मामला कै सुनवाई पूरी कीन। अदालत रोहित यादव, शेखर यादव, जवाहर गोंड अउर ओम प्रकाश कै दोषी करार देतै आजीवन कारावास कै सजा सुनाई अहै अउर हर एक दोषी पर १.८५ लाख रुपिया कै जुर्माना भी लगाई अहै।
