केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) पेट्रोलियम अउर विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) कै निर्देश दीहिन अहै कि ऊ खतरनाक दुर्घटनाअन कै बाद रद्दु कीन गए पटाखों कै लाइसेंसतन से जुड़ ब्योरा उपलब्ध करावै। इ निर्देश तबइ आवा, जब संगठन इ कहिस कि अइसन मामलाइन मां अपनाए जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कै संबंध मां उनके पास कोनो जानकारी उपलब्ध नाइ अहै।
सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी इ निर्देशु ओहि अपील पर सुनवाई करत वक्त जारी करिन, जेहमां पटाखा बनाए जाने कै मंजूरी, खतरनाक हादसाइन कै बाद अपनाए जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाइन, जन-जागरूकता कै बरे सार्वजनिक कीन गए दुर्घटना संबंधी रिपोर्टन अउर खतरनाक हादसाइन कै बाद रद्दु भवा लाइसेंसतन से जुड़ जानकारी मांगी गई रही। आयोग देखिस कि प्रतिवादी खाली आंशिक जानकारी दिहिस अहै अउर पीईएसओ कै निर्देश दीहिन कि ऊ मांगी गई सब सूचनाइन कै सामिला करत हू संशोधित जवाब पेश करै।
खतरनाक दुर्घटनाइन कै बाद रद्दु भवा लाइसेंसतन कै संबंध मां आयोग पीईएसओ कै निर्देश दीहिन कि ऊ आरटीआई आवेदन दाखिल कीन जाने से पहिले कै तीन सालन कै दौरान “विनिर्माताओं की जिम्मेदारी तय किए जाने के कारण रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या” उपलब्ध करावै।
पीईएसओ सुरुआत मां खतरनाक हादसाइन कै बाद अपनाए जाने वाली एसओपी कै संबंध मां “कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है” कहिस रहा अउर विस्फोटक नियम, 2008 कै नियम 131 कै हवाला दीहिन रहा। आयोग उनके निर्देश दीहिन कि मांगी गई एसओपी या फिर संबंधित नियम उपलब्ध करावैं।
आयोग पीईएसओ कै इहौ निर्देश दीहिन कि अगर उपलब्ध होवै, तौ अलगाव-अलगाव आकार कै पटाखा इस्तेमाल करै वाले संयुक्त आतिशबाजी उत्पादतन कै स्वीकृत संख्या भी उपलब्ध कराई जाव। आतिशबाजी से जुड़ दुर्घटनाइन कै रिपोर्टतन कै संबंध मां आयोग पीईएसओ कै निर्देश दीहिन कि अगर संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होवै, तौ उनके वेबसाइट पर मौजूद खास लिंक उपलब्ध कराई जाव।
