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कानून-व्यवस्था: जन्तर-मन्तर पर प्रदशर्न कै इजाजत नाहिन, नई दिल्ली मां धारा 163 लागू बा

दिल्ली पुलिस कहिस अहै कि काल जन्तर-मन्तर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ कै विरोध-प्रदशर्न करै कय कानों अनुमति नाहिन दी गई बा। जॉइंट CP नूपुर प्रसाद बताइन कि हमार लोगन का ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ कै को-कन्वीनर सौरव दास कय तरफ़ा एक एप्लीकेशन मिला रहा। इ एप्लीकेशन 10 अक्टूबर का जन्तर-मन्तर पर विरोध प्रदर्शन करै कय सूचना कै बारे मां अहै। इ विरोध प्रदर्शन CEC कै जवाबदेही कय लेकर रहा। इ सूचना पर विचार किहा गवा अर देख़ा गवा कि इ बहुत कम समइया मां दी गई रहा, जबकि तय गाइडलाइन कय अनुसार, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहिले सूचना मिलै चाही।

उन्हों कहिस कि इकर अलावा, इ बताबौ जरूरी अहै कि इकर पहिले जब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का हुवइ विरोध प्रदर्शन करै कय इजाज़त दी गई रहा, तौ उ कानून कै निर्देश्न मानै ना रहें अर उ समय दी गई आपन वादा भी पूरा ना किहा रहा। यहिकै नाते, कानूनी निर्देश्न अर आपन वादा न मानै कय कारन, मौजूदा कानून-व्यवस्था कय स्थिति, अर लोगन कय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था व ट्रैफिक रेगुलेशन बनाय रखै कय खातिर, इ बेर इजाज़त नाहिन दी गई बा; इ मंजूर ना भवा।

नूपुर प्रसाद कहिस कि इ बताबौ जरूरी अहै कि नई दिल्ली इलाकइ मां BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) कय धारा 163 लागू अहै, जवइ कै तहत सार्वजनिक व्यवस्था अर सुरक्षा बनाय रखै कय खातिर उचित पाबंदी लगाई गई बा। साथे-साथ, इ बताना भी जरूरी अहै कि जो कानों BNSS कय धारा 163 कय नियमन तोड़ी, तौ ओकर खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाई।

दिल्ली मां शनिचर का होनिहार प्रदशर्न अर भारी ट्रैफिक जाम कै डर का देख़त भवा रेलवे यात्री लोगन कय परेशानी बढ़ै वाला बहुत बड़ा फैसलवा लिहे अहै। 10 अक्टूबर का सबेरही 4 बजे से दुपहरिया 2 बजे तक नई दिल्ली अर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आवै वाली सब मेल अर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई अहैं। रेलवे कय मुआबिक, स्टेशनन कय आस-पास भारी सड़क ट्रैफिक रहै कय संकवा कय नाते इ कदम उठाई गवा अहै। इ फैसलवा से हजारन यात्री लोगन कय यात्रा पर असर पड़ी।

खासकर के लम्बी दूरी से दिल्ली पहुँचै वाला यात्री लोगन का ट्रेन रद्द होबौ कय नाते अतिरिक्त समइया, रूप्या अर मानसिक परेसानियन कय सामना करबौ पड़ी। इकर साथे-साथ दिल्ली पुलिस DMRC से 57 मेट्रो स्टेशन बंद करै कय अनुरोध किहे अहै।

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