उत्तराखंड मां टिहरी जिला कै देवप्रयाग क्षेत्र मां एक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान मां दुई छात्राओं के साथै कथित तौर पर अश्लील हरकतें अउर छेड़खानी करै के मामला मां एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीन गवा। पुलिस शनिवार के यह जानकारी दीहिन। संस्थान प्रभारी कय तरफ से थाने मां दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस भारतीय न्याय संहिता अउर पॉक्सो अधिनियम कय संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कय जांच सुरु कै दीहिन।
पुलिस के मिली लिखित शिकायत के अनुसार, श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय मां 22 अगस्त के भई घटना के सामने आवै के बाद संस्थान स्तर पर इकर आंतरिक जांच कीन गई जेहसे पुलिस के इकर सूचना एक महीना बिलंब से दीधीन। शिकायत मां महाविद्यालय कय सहायक आचार्य डॉ. सूर्यमणि भंडारी पर एक नाबालिग अउर एक बालिग छात्रा के साथै अमर्यादित व्यवहार अउर छेड़खानी करै के सीधा आरोप लगावा गवा अहै।
मुकदमा दर्ज भवा के बाद पुलिस द्वारा पूरा प्रकरण कय गहनता से पड़ताल सुरु कै दी गई अहै। मामला कय जांच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) अनिता नेगी बातइन कि चूँकि पॉक्सो अधिनियम के तहत सात साल से कम सजा वाले अपराधों मां सीधे तौर पर तत्काल गिरफ्तारी कय नियम नाहीं अहै, इहई से पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही अहै। दूसर तरफ, अधिकारियों के अनुसार, घटना कय गंभीरता के देखत हुअ उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर मामला से जुड़े हर पहलू पर कड़ी नजर बनाए बा।
