उत्तरप्रदेश

गायत्री मनहर ग्रीन मा पार्क ना बनै पै एनजीटी सख्‍त, एडीए अउर प्रदूषण बोर्ड से माँगा जवाब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी मा पास लेआउट के हिसाब से पार्क ना विकसित करै पर कड़ा रुख अपनाये अहै। ट्रिब्यूनल कै प्रिंसिपल बेंच आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) अउर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस जारी कइके एक महीना के भीतर अनुपालन रिपोर्ट माँगी अहै।

गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के सचिव पूरन सिंह चौहान कै चिट्ठी वाली अरजी पर सुत: संज्ञान लेत भए एनजीटी केस नंबर 994/2024 मा सुनवाई किहिस। पहिले भई सुनवाई मा ई बात सोझै आई कि कॉलोनी के लेआउट प्लान मा दुई पार्क रहे, मुला बिल्डर खाली एक्के विकसित किहिस। दूसरा पार्क नक्शा के हिसाब से नहीं बनावा गवा।

एडीए सितंबर 2025 मा बिल्डर का पार्क विकसित करै का कहे रहा। बुधवार का भई सुनवाई मा एनजीटी मा न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी, डॉ. ए सेंथिल वेल अउर डॉ. अफरोज अहमद के बेंच भारी नाराजगी जतइन। बेंच कहेस कि तय समय सीमा बीत जाय के बादौ कौनो रिपोर्ट नहीं दाखिल कीन गय अहै। एडीए अउर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट माँगते भए अगली सुनवाई के तईं 11 अगस्त के तारीख तय कीन गय अहै।

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