उत्तरप्रदेशराज्य

डीआरटी मा अटके रुपिया वसूली के मुकदमों का निपटावै बरे 30 मई, 25 जुलाई अउर 31 अक्टूबर का विशेष लोक अदालत

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव बताइन कि डीआरटी (DRT) मा चलि रहे रुपिया वसूली के मुकदमों का जल्दी अउर आपसी रजामंदी से सुलझावै बरे तीन खास लोक अदालत लगाई जाइहैं।


जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा बताइन अहैं कि ‘ऋण वसूली न्यायाधिकरण’ (DRT) मा चलि रहे रुपिया वसूली से जुड़े मुकदमों का जल्दी खतम करइ बरे ‘विशेष लोक अदालत’ के आयोजन कीन जाई। ई खास अदालत 30 मई 2026, 25 जुलाई 2026 अउर 31 अक्टूबर 2026 का लगाई जाई। ई विशेष लोक अदालत उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के हुक्म के हिसाब से आयोजित कीन जाइ रही अअइ, जेकर असली मकसद अटके हुए मामला का दोनों पक्षों के आपसी समझौते से जल्दी, आसान अउर सस्ते मा निपटारा करब अअइ।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव आम जनता से अरज करत भए कहिन अहैं कि इन मुकदमों से जुड़े हुए लोग तय कीन गइन तारीखिन पर ‘ऋण वसूली न्यायाधिकरण’ मा हाजिर होइके अपने मामला का निपटाए लेइँ। लोक अदालत के जरिया न खाली बखत के बचत होत है, बल्कि बिना कौनों फालतू खरचा के आपसी झगड़न के बहुत सुघर समाधान भी होय जात है। ऊ कहिन कि विशेष लोक अदालत न्याय पावै के एक बहुत आसान, सस्ता अउर असरदार जरिया अअइ, जेकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठावे का चाही।


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