
धामी सरकार मजूूरन के हित मा बड़ा फैसला लिहिस है। वहीं श्रम आयोग राज्य के सब उद्योगन का भी ई निर्देश दिहे है कि वे अपने हियाँ मजूूरन के बरे तय मानकन क पालन करैं। न्यूनतम पगार, ओवर टाइम, बोनस अउर मजूूरन से जुड़े कउनो भी मुद्दे पर सरकार या आयोग कउनो ढिलाई बरदाश्त नाहीं करी।
मजूूरन के बरे बड़ी राहत क खबर
उत्तराखंड मा मजूूरन के बरे बड़ी राहत क खबर है। धामी सरकार मजूूरन क न्यूनतम पगार बढ़ाय दिहिस है। अकुशल मजूूरन का अब 13,018 रुपिया पगार मिली। अर्ध-कुशल मजूूरन क पगार बढ़ाय के 16,900 रुपिया कर दीन गा है। पगार की नई दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होइहैं। एकरे अलावा ओवरटाइम, बोनस अउर दूसर लाभ भी दीन जईहैं।
पड़ोसी राज्यन से जादा मानदेय
उत्तराखंड मा मजूूरन क मानदेय पड़ोसी राज्यन से जादा है। राज्य के अकुशल मजूूरन से लई के अर्धकुशल अउर कुशल मजूूर पड़ोसी राज्यन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अउर बिहार से जादा मानदेय पाय रहे अहैं। सोशल मीडिया पर मजूूरन की पगार से जुड़ी अफवाहन का रोके बरे श्रम आयोग अपील करे है कि मजूूर कउनो गलत जानकारी के चक्कर मा न आवैं।
पगार क तुलनात्मक ब्योरा
बतावा गा है कि उत्तर प्रदेश मा अकुशल मजूूर 12356 रुपिया, हिमाचल प्रदेश मा 11250 रुपिया अउर बिहार मा 11336 रुपिया पाय रहे हैं, जबकि उत्तराखंड मा अकुशल मजूूर वइसेन काम के बरे 13018 रुपिया पाय रहे हैं। अइसने उत्तर प्रदेश मा अर्धकुशल मजूूर 13590 रुपिया, हिमाचल प्रदेश मा 11601 रुपिया अउर बिहार मा 11752 रुपिया पाय रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के यहि वर्ग के मजूूर 15100 रुपिया पाय रहे हैं। इहै हाल कुशल मजूूरन के मामला मा भी है। उत्तर प्रदेश मा कुशल मजूूरन का 15224 रुपिया, हिमाचल प्रदेश मा 13062 रुपिया अउर बिहार मा 14326 रुपिया दीन जात हैं। जबकि उत्तराखंड के कुशल मजूूरन का 16900 रुपिया क भुगतान कीन जा रहा है।
राज्य के सब उद्योगन का भी ई निर्देश दीन गे हैं कि वे अपने हियाँ मजूूरन के बरे तय मानकन क पालन करैं। न्यूनतम पगार, ओवर टाइम, बोनस अउर मजूूरन से जुड़े कउनो भी मुद्दे पर सरकार या आयोग कउनो ढिलाई बरदाश्त नाहीं करी। राज्य के मजूूर भाईन से अपील है कि वे कउनो गलत जानकारी के चक्कर मा न आवैं। उत्तराखंड के मजूूर पड़ोसी राज्यन के मजूूरन से नीक पगार पाय रहे हैं। सरकार मजूूरन के हित के बरे संजीदा है। – श्रीधर बाबू अडांकी, श्रम सचिव, उत्तराखंड




