
जिला जज अउर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अध्यक्ष श्री मलखान सिंह के अगुवाई मा आम जनता का जल्दी, सस्ता अउर सुलभ न्याय दिवावै बरे दिनांक 09 मई 2026 (शनिवार) का राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन लखनऊ जिला कचहरी, कलेक्ट्रेट परिसर अउर जिला के सब तहसीलन मा कीन जाई। ई आयोजन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली अउर उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लखनऊ के हुक्म के मुताबिक कीन जाइ रहा अअइ।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा बताइन कि लोक अदालत मुकदमों का खतम करइ के एक बहुत बढ़िया अउर असरदार जरिया अअइ, जहाँ मामला का फैसला दोनों पक्षों के आपसी रजामंदी से कीन जात है। लोक अदालत के फैसला का कोर्ट के हुक्म जइसन ही पूरी मान्यता मिलत है अउर ई दोनों पक्षों बरे पक्का मानल जात है। ऊ ई बात भी साफ कीनिन कि लोक अदालत के फैसला के खिलाफ कौनों दूसरे कोर्ट मा अपील नाहीं कीन जाइ सकत, जेहसे मामला हमेशा बरे अउर जल्दी खतम होय जात है।
ऊ बताइन कि लोक अदालत मा कोर्ट मा पहले से चलि रहे मुकदमों के साथै-साथे, कोर्ट मा जाए के पहिले (प्री-लिटिगेशन स्तर) वाले मामला भी दोनों पक्षों के रजामंदी से सुलझाए जाइ सकत अहैं। एही राष्ट्रीय लोक अदालत मा परिवार अउर मेहरारू-मनुस के आपसी झगड़े, गाड़ी दुर्घटना के मुआवजा वाले मुकदमा, ग्राहक (उपभोक्ता) के मामला, बैंक के रुपिया वसूली, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), मजूरी से जुड़े मुकदमा, दीवानी अउर फौजदारी के सुलह होय लायक मामला, जमीन अधिग्रहण, स्टाम्प, चकबन्दी, किरायादारी, बिजली चोरी, पानी के बिल, घर के टैक्स अउर नौकरी व पेंशन से जुड़े कइयौ तरह के मामला निपटाए जाइहैं।
सचिव द्वारा आम जनता से ई अरज कीन गई अअइ कि ऊ 09 मई 2026 का होय वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मा ज्यादा से ज्यादा संख्या मा पहुँचिके अपने झगड़न अउर मुकदमों के जल्दी व आसान समाधान पावैँ अउर न्याय के ई काम का अउर नीक बनावै मा मदद करइँ।




