उत्तरप्रदेश

कोल्हापुर कय पन्हाला में दुइ दरगाह तोड़े पै बॉम्बे हाई कोर्ट कय अंतरिम रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच ने पन्हाला में मौजूद 15वीं सदी के दुइठु मुस्लिम धार्मिक स्थलन कय तोड़े कय आदेश पै रोक लगाय दिहिन हैं। कोर्ट अंतरिम रोक लगावत ई आदेश पन्हाला गिरिस्तान नगर परिषद कय दिहिन हैं। इ दुइठु मुस्लिम धार्मिक स्थलन में एक हजरत पीर शाहबुद्दीन खटावली दरगाह अउर दूसर हजरत पीर साधु खटल दरगाह हव। जस्टिस माधव जमदार अउर जस्टिस प्रवीण एस पाटिल कय बेंच मामला कय अगली सुनवाई 6 जुलाई कय तय करत कहिन, तथ्य अउर परिस्थिति कय देखत, इ जरूरी हव कि सब प्रतिवादी जवाब में हलफनामा दाखिल करैं। ओहिजे, याचिकाकर्ता कय वकील (युवराज) नरवणकर कोर्ट में तर्क दिहिन कि इ दुनौ दरगाह लगभग 15वीं सदी से अहैं अउर बॉम्बे गजट में भी दर्ज हैं।

15 जून तक दाखिल करैं हलफनामा: हाई कोर्ट

ओहिजे कोर्ट आगे कहिस कि, जवाबी हलफनामा 15 जून 2026 कय या ओकरे पहिले दाखिल कीन जाय। मालूम होय कि, पन्हाला हिल स्टेशन कय नगर निकाय संस्था, महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (MRTP) अधिनियम कय धारा 52 अउर 53 (दुनौ अनाधिकृत निर्माण अउर ओका गिरावे कय शक्ति से संबंधित हैं) कय तहत, इन दरगाहन कय प्रबंधन करय वाले ट्रस्ट कय एक नोटिस जारी कीन रहे। इ नोटिस 1 जुलाई 2024 कय एक स्थानीय निवासी द्वारा तहसीलदार कय सामने कीन गई शिकायत कय आधार पै जारी कीन गय रहा।

इ साल कय शुरुआत में, दरगाह ट्रस्ट संपत्ति पै आपन कब्जा अउर अधिकार कय वैधता साबित करय खतिन भूमि अभिलेख अधीक्षक (SLR) कय सामने कार्यवाही शुरू कीन रही। ट्रस्ट हाई कोर्ट में आपन याचिका में तर्क दिहिस कि नगर परिषद नोटिस ओ समय जारी कीन, जब SLR कय सामने ओकर याचिका निरीक्षण कय प्रक्रिया में रही। बताइ दीं कि, याचिकाकर्ता अउर ट्रस्ट कय प्रबंध न्यासी अब्दुलसत्तार मुजावर 7 मई कय नोटिस पै रोक लगावे कय मांग कीन रहे। ओकरे साथ ही इ निर्देश देवय कय आग्रह कीन रहे कि प्रतिवादियों, उनकर अधिकारियन, एजेंटन, कर्मचारीन अउर उनकर ओर से काम करय वाले सब मनइयन कय याचिका कय सुनवाई अउर अंतिम निपटारा तक दरगाह कय निर्माण, संरचना अउर धार्मिक वस्तुअन कय गिरावे, उनकर साथ छेड़छाड़ करय, उनका हटावे या उनमें हस्तक्षेप करय से रोका जाय।

Related Articles

Back to top button