राष्ट्रीय

ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर मा ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ कय तैयारी, टीवी-डीटीएच खातिर अइहैं नया नियम

सूचना अउर प्रसारण मंत्रालय (MIB) शुक्रवार का टेलीविज़न चैनल, रेडियो स्टेशन, DTH ऑपरेटर अउर दूसर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का एकई रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क के भीतर लावे खातिर नियम कय ड्राफ़्ट जारी करिन। टेलीकम्युनिकेशन (टेलीविज़न, रेडियो अउर संबंधित सेवा) नियम, 2026 कय ड्राफ़्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के भीतर कई तरह कय गाइडलाइंस अउर परमिशन कय जगह एकई नियम-पुस्तिका (unified rulebook) लावे कय सोचे अहै।

मंत्रालय कय मुताबिक, प्रस्तावित नियम टेलीविज़न चैनल, DTH सर्विस, हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS) ऑपरेटर, प्राइवेट FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो अउर IPTV सर्विस से जुड़ल छः मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क का मिलाय के नियम कय एकई सेट बनावे कय सोचे अहै।

ई ड्राफ़्ट का सलाह-मशविरा खातिर पब्लिक डोमेन मा रखा गवा अहै अउर 27 जुलाई तक एकर ऊपर आपन राय दीन जाइ सकत अहै। MIB कय एक अधिकारी HT का बताइन कि एकर मकसद ब्रॉडकास्टर्स खातिर एक आसान अउर पहिले से अनुमान लगावे लायक सिस्टम बनावे कय अहै। अधिकारी कहिन कि एकर मकसद चीजन का आसान बनावे अउर ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार करब आसान होय) का बढ़ावा देब अहै।

छः अलग-अलग गाइडलाइंस कय जगह अब नियम कय एकई मिला-जुला सेट लागू कीन जाइ। ‘ग्रांट ऑफ़ परमिशन एग्रीमेंट’ (GoPA) का खतम कर दीन गवा अहै। समय-सीमा, फीस कय ढांचा अउर मंज़ूरी कय प्रक्रिया का भी आसान बना दीन गवा अहै।

ड्राफ़्ट नियम मा प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स खातिर जनहित से जुड़ल प्रोग्राम देखावे कय पुरानी शर्त का भी बरकरार रखा गवा अहै। टेलीविज़न चैनल का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण अउर राष्ट्रीय एकता जइसन विषय पर हर दिन कम से कम 30 मिनट कय कंटेंट देखावे कय होई। ई नियम सबसे पहिले 2022 कय अपलिंकिंग अउर डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस कय जरिये लागू कीन गवा रहा अउर बाद मा जनवरी 2023 मा MIB कय एक एडवाइज़री कय जरिये एकर अमल मा लाया गवा रहा, जवने मा चैनल का हर महीना एकर पालन कय रिपोर्ट देब कय निर्देश दीन गवा रहा।

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