राष्ट्रीय

POCSO केस मां केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कै बेटवा कय मिली राहत, कोर्ट दियि 7 दिन कय अंतरिम ज़मानत

हैदराबाद कै मलकजगिरी मां बचवन कय यौन अपराधन स बचावे वाले कानून (POCSO) कय तहत बनी एक स्पेशल कोर्ट केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कै बेटवा बंदी साईं भागीरथ कय सात दिन कय अंतरिम ज़मानत दियि अहै। आरोपी पै बशीर बाग़ पुलिस स्टेशन मां दर्ज POCSO मामला मां आरोप अहै। सूत्रन बताइन कि कोर्ट भागीरथ कय ओकर फ़ाइनल परीक्षा मां शामिल होवे कय सुविधा देवे खातिर यह अस्थायी राहत दियि अहै। सूत्रन आगे कहिन कि यह अंतरिम ज़मानत सात दिन कय अवधि खातिर अहै अउर कोर्ट कय लगाई गई शर्तन कय अधीन अहै।

बंदी साईं भागीरथ कय ‘बचवन कय यौन अपराधन स संरक्षण’ (POCSO) अधिनियम कय तहत दर्ज एक कथित मामला मां 29 मई तक न्यायिक हिरासत मां भेज दिया गवा रहा।

इहिक जवाब मां, बंदी साईं भागीरथ कय वकील पुलिस कय अर्जी कय कड़ा विरोध करिन अउर ओका तुरंत खारिज करे कय मांग करत भये एक विस्तृत जवाबी याचिका दायर करिन। एक प्रेस नोट कय अनुसार, माननीय अदालत कय सामने इहो कहा गवा कि, उठाई गई आपत्तियन पै बिना कउनो पूर्वाग्रह कय, अगर अदालत पुलिस हिरासत कय अनुमति देवे कय मन बनावै, त तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 165/2022 मां जारी निर्देशन कय अनुसार उचित सुरक्षा उपाय अउर सुरक्षात्मक निर्देश लागू कीन जांय।

वकील अनुरोध करिन कि पूछताछ केवल बिहिनया 10:00 बजे स सांझ 5:30 बजे कय बीच कीन जाइ अउर भागीरथ कय हर दिन सांझ 7:00 बजे तक चेर्लापल्ली केंद्रीय जेल कय अधीक्षक कय हिरासत मां वापस भेज दिया जाइ।

मांग कीन गई अन्य सुरक्षा उपायन मां पूछताछ स पहिले अउर बाद मां जेल चिकित्सा अधिकारियन द्वारा आरोपी कय चिकित्सीय जांच शामिल रही। प्रेस नोट कय अनुसार, वकील इहो अनुरोध करिन कि पूछताछ पूरी होय कय तुरंत बाद या कोर्ट द्वारा तय तारीख पै आरोपी कय संबंधित कोर्ट कय सामने पेश कीन जाइ।

दुनऊं पक्षन कय विस्तृत दलील सुनय कय बाद, कोर्ट आपन आदेश सुरक्षित रख लिहिस अउर मामला कय अगली सुनवाई 26 मई तय करिन। उनकर वकील, एडवोकेट करुणासागर कय अनुसार, भागीरथ पुलिस कय सामने आत्मसमर्पण कर दिहिन, जेकर बाद जांच कय मानक प्रक्रिया शुरू भई।

Related Articles

Back to top button