
सुप्रीम कोर्ट IPS अधिकारी डी. रूपा मौदगिल अउर IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी से कहा अहै कि उ आपन बहुत दिन से चला आवत विवाद बातचीत या मध्यस्थता कय जरिया सुलझाइ लेइँ। यै देखत भवा कि मामला आपसी सहमति से सुलझावा जाइ सकत अहै, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अउर जस्टिस संजीव सचदेवा कय बेंच सुप्रीम कोर्ट कय पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ कय दुनौ अधिकारी कय बीच बातचीत करावै खतिन मध्यस्थ नियुक्त करिन। कोर्ट कय यै दखल कर्नाटक कय दुनौ सीनियर अधिकारी कय बीच फेसबुक पोस्ट कय लइके भवा सार्वजनिक विवाद कय तीन साल से ज़ियादा समय बाद आवा अहै। यै विवाद कय कारन मानहानि कय मुकदमा भवा, ₹1 करोड़ कय मुआवज़ा कय मांग कइगा अउर देस कय सबसे बड़ी अदालत बार-बार यै मामला कय समीक्षा करिस।
फेसबुक पोस्ट से कइसै सुरू भवा विवाद
‘बार एंड बेंच’ कय रिपोर्ट कय मुताबिक, यै विवाद कय सुरुआत फरवरी 2023 मां भवा, जब सिंधुरी कय मौदगिल कय कुछ फेसबुक पोस्ट कय बारे मां पता चला। इन पोस्ट मां मौदगिल सिंधुरी पय आरोप लगाय रहीं कि उ आपन निजी फोटो साथी IAS अधिकारी कय साथ शेयर कीन रहीं। यै आरोप जल्द ही सार्वजनिक होइ गए, जवने से दुनौ अधिकारी कय बीच तीखी अउर खूब चर्चा मां रही बहस छिड़ि गय। विवाद इतन बढ़ि गवा कि आखिर मां कर्नाटक सरकार कय दुनौ अधिकारी कय तबादला करै कय पड़ा।
₹1 करोड़ कय कानूनी नोटिस
रिपोर्ट कय मुताबिक, सार्वजनिक विवाद कय बाद सिंधुरी मौदगिल कय कानूनी नोटिस भेजिन, जवने मां बिना शर्त माफ़ी अउर हरजाना कय तौर पय ₹1 करोड़ कय मांग कीन गय। उ दावा करिन कि इन आरोप से ओनकय प्रतिस्ठा कय नुक़सान पहुँचा अहै अउर उनकय मानसिक पीड़ा भवा अहै। यै विवाद जल्द ही अदालत पहुँच गवा। मार्च 2023 मां, बेंगलुरु कय एक अदालत सिंधुरी कय आपराधिक मानहानि कय शिकायत कय संज्ञान लइ अउर मौदगिल कय खिलाफ कार्यवाही सुरू करिन। ‘बार एंड बेंच’ कय रिपोर्ट कय अनुसार, एकर बाद IPS अधिकारी मामला रद्द करवै खतिन कर्नाटक उच्च न्यायालय कय रुख करिन। हालाँकि, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करै से मना कइ दिहिन अउर कहिन कि आरोप कय पूरा सुनवाई होय कय ज़रूरत अहै।