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भारतीय रेलवे कय बड़ निर्णय: अब बिना टिकट यात्रा कइब पड़ि भारी, दुगुना जुर्माना अउर नवा नियम लागू

भारतीय रेलवे बिना वैध टिकट यात्रा करइय्या मुसाफिरन पर जुर्माना बढ़ाय दीन बा। इ कदम कय मकसद बिना टिकट या गलत तरीका से यात्रा करइय्या लोगन कय रोकब अउर रेल कय कामकाज कय ठीक से चलउब अहै। रेलवे मुसाफिरन से बार-बार कहत बा कि ट्रेन मां चढ़इ से पहिले वैध टिकट जरूर कइ लेवें। मई महीना मां, सेंट्रल रेलवे जोन 4.96 लाख बिना टिकट चलइय्या मुसाफिरन से 40.85 करोड़ रुपिया वसूलिन।

एक बयान मां, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ऐलान करिन कि ‘जन विश्वास अधिनियम, 2026’ कय प्रावधानन कय तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 कय धारा 137 अउर 138 कय भीतर कम से कम जुर्माना 20 जून, 2026 से बढ़ावइ के 500 रुपिया कर दीन गा बा।

इ मां कहा गा बा कि जन विश्वास एक्ट, 2026 कय मुताबिक, रेलवे एक्ट, 1989 कय धारा 137 अउर 138 कय तहत कम से कम जुर्माना 20 जून 2026 से 250 रुपिया से बढ़ावइ के 500 रुपिया कइ दीन गा बा। मुसाफिरन से अरजी बा कि जुर्माना भरे से बचइ खातिर वैध टिकट कय साथे यात्रा करैं अउर रेलवे कय नियमन कय मानैं।

‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ कय मुताबिक, अगर केहू दूसरा कय टिकट पर यात्रा करत मिलत बा तौ ओकर खिलाफ भी कड़ा कदम उठाय जाय सकत बा। उनकर टिकट जब्त कइ लीन जइहै अउर उनका किराया, एक्स्ट्रा चार्ज अउर 500 रुपिया कय जुर्माना भरै पड़ि।

रेलवे अफसर ट्रेन अउर रेलवे परिसर मां बिना अनुमति सामान बेचइय्या अउर भीख मांगइय्या लोगन खातिर भी सज़ा कय प्लान बनावत अहैं। नियम तोडइय्या लोगन पर 2,000 रुपिया तक कय जुर्माना लाग सकत बा, अउर जो बार-बार अइसन करबों तौ उनका एक साल तक कय जेल भी होय सकत बा।

परेशानी खड़ी करइय्या, गारी-गलौज करइय्या या साथ कय मुसाफिरन का तक्लीफ पहुँचइय्या लोगन पर भी 1,000 रुपिया कय जुर्माना लाग सकत बा। नशे कय हालत मां मिलइय्या मुसाफिरन का ट्रेन से उतार दीन जइहै। इ कय साथे, ट्रेन मां मनाही वाली चीज़ें या खतरनाक सामान लइ जाय पर कम से कम 10,000 रुपिया कय जुर्माना लाग सकत बा।

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