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NEET पेपर लीक पर टेलीग्राम कय झटका, दिल्ली हाई कोर्ट बोलिन- सरकार कय अस्थायी बैन अनुचित नाहीं।

दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार कय NEET-UG 2026 कय दोबारा परीक्षा होय से पहिले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर कुछ समय खतिरु रोक लगावे कय केंद्र सरकार कय फैसला कय सही ठहराइ दिहिन। कोर्ट कहिन कि सरकार जवन कदम उठाइन हय, उ परीक्षा मां गड़बड़ी कय चिंता कय दूर करय खतिरु उचित अउर खास तौर पर इहे मकसद से तय कीन गे रहा। जस्टिस तेजस करिया इ फैसला सुनाइन अउर टेलीग्राम कय उ याचिका कय खारिज कइ दिहिन जवने मां इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 कय धारा 69A के तहत जारी ब्लॉकिंग ऑर्डर कय चुनौती दीन गे रही। फैसला सुनावत कोर्ट कहिन कि सरकार कय उपाय कम से कम पाबंदी वाला अहै। इ नाहीं कहा जाइ सकत कि आदेश जरूरत से ज्यादा सखत अहै।

सरकार इ अस्थायी रोक इहे खतिरु लगाई रही काहे से उनका शक रहा कि NEET-UG विवाद मां शामिल संगठित नकल करय वाला नेटवर्क टेलीग्राम कय इस्तेमाल करत रहे। 3 मई कय भवा NEET-UG परीक्षा मां पेपर लीक अउर गड़बड़ी कय आरोप सामनै आवे कय बाद ओका रद्द कइ दीन्ह गे रहा अउर दोबारा परीक्षा करवाय कय फैसला लीन गे रहा। इ मामला कय जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) करत अहै।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कय सिफारिशन पर अमल करत भवा, इलेक्ट्रॉनिक्स अउर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत मां 22 जून तक टेलीग्राम कय इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगावे कय निर्देश दिहिन। एकरे अलावा, सरकार प्लेटफॉर्म कय निर्देश दिहिन कि उ 30 जून तक पहिले से पोस्ट कीन गे मैसेज कय एडिट करय कय सुविधा कय बंद कइ दें।

टेलीग्राम इ आदेश कय चुनौती देत हाई कोर्ट कय रुख कइन। कंपनी कय तर्क रहा कि सरकार बिना कउनो ठोस वजह कय सिर्फ उनकर प्लेटफॉर्म कय निशाना बनाइन, जबकि दूसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कय बिना कउनो रोक-टोक कय काम करय कय इजाजत दीन। कंपनी कय कहना रहा कि इ कार्रवाई संविधान कय अनुच्छेद 14 कय उल्लंघन अहै अउर इ कदम जरूरत से ज्यादा सखत रहा। कार्यवाही कय दौरान, टेलीग्राम दावा करिन कि उ मई महीना से ही सरकारी एजेंसियन कय साथ सक्रिय रूप से संपर्क मां रहा अउर उ अपने मॉडरेशन प्रक्रिया अउर अनुपालन प्रयास कय संबंध मां विस्तार से जानकारी दीन रहा। कंपनी कय मुताबिक, 9 जून कय अधिकारियन द्वारा खास यूआरएल साझा कीन गे, त ओका एक घंटा कय भीतर हटा दीन्ह गे रहा।

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