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उन्नाव रेप केस में बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दी पीड़िता को पक्षकार बनने की अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका में रेप पीड़िता को पक्षकार बनने की अनुमति दे दी। सोमवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि पीड़िता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली कार्यवाही में अपनी बात रखने का अधिकार है।
बेंच ने पीड़िता को दोषी की सजा निलंबन के खिलाफ हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। हालांकि, पीड़िता के एक रिश्तेदार की सुरक्षा से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वे संरक्षण के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में उपस्थित नहीं थे। सेंगर की ओर से वकील एन हरिहरन ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख जल्द तय की जाएगी।

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